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विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विभिन्न बिन्दुओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विभिन्न बिन्दुओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विभिन्न बिन्दुओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने हेतु कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
श्री मनीष बंसल ने कहा कि छूटे हुए पात्र एवं अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखें जिन मतदाताओं विशेषकर बालिकाओं की शादी के उपरान्त दूसरे स्थान पर वोट बन जाता है उनका नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराएं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अथवा अन्य स्थान पर प्रवास करने पर सत्यापन के उपरान्त ही उसका नाम सूची से हटाया जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर की कट ऑफ डेट के आधार पर जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिये एक-एक बूथ लेविल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस जनपद में 2718 मतदेय स्थलों पर बीएलओ नियुक्त है। इस पुनरीक्षण अभियान हेतु किसी भी दल द्वारा अपनी पार्टी के बी०एल०ए० नियुक्त नही किये गये है। कृपया सभी दल अपनी पार्टी के बी०एल०ए० नियुक्त कर सूची उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है उनके फार्म-6 इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोडे जाने हेतु फार्म-8 का उपयोग किया जायेगा। वोटर लिस्ट से नाम अपमार्जन हेतु फार्म-7 केवल मृतक व डबल मतदाता के भरवाये जायेगें। शिफ्टिड वोटर के फार्म-8 भरवाये जायेगें। किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस दिये तथा बिना सत्यापन किये नही काटा जायेगा।श्री मनीष बंसल ने कहा कि सभी अर्ह दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराये जायें।https://eci.gov.in/ & https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी दल का कोई सुझाव हो तो वह अपना सुझाव दे सकते है।इसके उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष बंसल द्वारा निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए आन्तरित एवं सील्ड ईवीएम/वीवीपैट गोदाम का राजनैतिक दलों के साथ त्रैमासिक निरीक्षण किया गया।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अर्चना द्विवेदी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र सैनी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राजकुमार पंवार, सपा से चौधरी अब्दुल गफूर, कांग्रेस से सुधांशु धनगर, बहुजन समाज पार्टी से श्री अनिल धारियां, महानगर महामंत्री श्री योग चुघ, जिलाध्यक्ष आप श्री संजय कुमार जैन, एडीआईओ मो0 दानिश सहित संबंधित उपस्थित रहे।

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