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परीक्षा में गडबडी कराने वाले जाएंगे जेल, सम्पत्ति होगी कुर्क - जिलाधिकारी

 बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त

नकल करने वाले छात्रों का परिणाम रोककर अगली परीक्षा से रखा जाएगा वंचित

परीक्षा में गडबडी कराने वाले जाएंगे जेल, सम्पत्ति होगी कुर्क - जिलाधिकारी

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल ने आगामी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर बताया कि उत्तर प्रदेश में नकल एवं पेपर लीक रोके जाने को लेकर सख्त निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 लाया गया है। 

श्री मनीष बंसल ने बताया कि इसके अंतर्गत छात्र प्रस्तावित कानून में कारावास या जुर्माने के दण्ड की परिधि में नहीं होंगे। उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें एक वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्नपत्र को वास्तविक प्रश्नपत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पूर्व प्रसारित करना भी अपराध होगा। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में सम्मिलित होने वालों को कठोर सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास और एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना भी है। यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी कुर्क और जब्त की जा सकती है।जिलाधिकारी ने बताया कि सामूहिक नकल द्वारा प्रश्नपत्र को किसी भी भांति हल कराया जाता है या सहयोग प्रदान किया जाता है तो उक्त संस्थान को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को संचालित कराने से निवारित कर दिया जाएगा। सोल्वर गैंग, सेवा प्रदाता एवं उससे जुडे कर्मचारी या एजेंट या ऐसे सेवा प्रदाता की सहायक कम्पनी भी आएगी। साथ ही परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी आएंगे। अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं सत्र विचारणीय होने के साथ-साथ अशमनीय भी होंगे। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोडा जाएगा जब तक की लोक अभियोजक को ऐसे आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो। व्यक्ति, संस्था, प्रन्टिंग प्रेस, सेवा प्रदाता से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन या परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन करने के लिए अनुबंध किया है या आदेश दिया है और वह इस अध्यादेश के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में इस असाइनमेंट के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 

       

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