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चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिकी तथा पतंग उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध

पूर्व में जारी आदेश धारा-163 में किया गया आंशिक संशोधन

चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिकी तथा पतंग उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर - जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल ने जनपद में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व में पारित आदेश जिसके तहत जनपद में धारा 163 जोकि दिनांक 30-12-2024 से 25-02-2025 तक प्रभावी है, में आंशिक संशोधन करते हुए चाईनीज मांझे से कई बार लोगो के घायल होने की घटनाओं के दृष्टिगत भा०ना०सु०स० की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के अंतर्गत निषेधात्मक आज्ञा जनहित में लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। यह आदेश पूर्व में पारित आदेश के साथ संगठित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल ने कहा कि उपरोक्त समाधान के आधार पर लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु  प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है। चाइनीज मांझे से कई बार लोगो के घायल होने की घटनाओं के दृष्टिगत  अन्तर्गत प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिकी पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तथा चाईनीज मांझे के साथ पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि चूंकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है, कि समयाभाव के कारण उनहों जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश के प्रवर्तन का दायित्व सहारनपुर जनपद की पुलिस विभाग पर होगा। यह आदेश दिनांक 31-01-2026 से दिनांक 25-02-2025 तक प्रभावी होगा यदि इसे जिला मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त न कर दिया जाये अथवा वापस न ले लिया जाये।


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