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जिलाधिकारी ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा

जिलाधिकारी ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा

डीएम द्वारा तहसील रामपुर में की गई एक और बड़ी कार्रवाई

अवैध कब्जा करवाने पर भूमाफिया के विरुद्ध की गई एफआईआर

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर -जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में सुभान अहमद उर्फ शाहबुद्दीन अहमद पुत्र बुरहान अहमद निवासी मोहल्ला बाजारकला कस्बा परगना व तहसील रामपुर मनिहारान पर बिना किसी साक्ष्य (बैनामा) के कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कराने एवं अवैध रूप से भूमि बेचकर अवैध धनराशि प्राप्त करने के लिए सुसंगत धाराओ में एफ०आई०आर० दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में खसरा नं0-1022 रकबई 0.6760 है0 श्रेणी 6.3 के अन्तर्गत कब्रिस्तान मौजा रामपुर मनि० के भूमि अभिलेखो मे दर्ज है। जिसमें मुतवल्ली सुभान अहमद उर्फ शाहबुद्दीन अहमद पुत्र बुरहान अहमद है जिसको सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा सन् 1988 में मुतावल्ली के पद पर नियुक्त किया गया था उसके बाद उसको दोबारा मुतवल्ली तोलिगत जारी नहीं किया गया तथा न ही अन्य को जारी किया गया। उसके बावजूद भी मुतवल्ली होने की एवज में उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को गुमराह करके कबिस्तान की  खसरा नम्बर 1022 की भूमि बिना किसी बैनामें के अवैध रूप से बेच दी गयी। जो मौके पर कब्रिस्तान की भूमि को कालोनी के रूप में विकसित करके रास्ता बनाकर बेची गयी है। मुतवल्ली सुभान अहमद उर्फ शाहबुद्दीन अहमद द्वारा पूर्व में बिना किसी साक्ष्य (बैनामा) के दो व्यक्तियो व्यक्तियों को कब्जे कब्रिस्तान की भूमि में करायें गये तथा कुछ व्यक्तियों की 10  रुपए और 50 रुपए के स्टाम्प पर रसीद लिखकर भूमि अवैध रूप से बेची गयी तथा अवैध धनराशि प्राप्त की गयी। जिसके लिये सर्वप्रथम दोषी सुभान अहमद उर्फ शाहबुद्दीन अहमद है। उक्त भूमि वर्तमान में भी अभिलेखो में कब्रिस्तान दर्ज है।


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