26 जनवरी के बाद बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पैट्रोल
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर - जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल के निर्देशानुसार जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू कर दी गयी है।
श्री मनीष बंसल ने कहा कि सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी दशा में ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
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