पीएम कुसुम योजनान्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु 15 दिसम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु 3 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के 10000 अदद निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु लाभार्थी कृषकों से प्राप्त आवेदन से प्राप्त आवेदन प्रारूप-1 का चयन एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान लिये लाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये है।
परियोजना अधिकारी श्री आर0बी0वर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटंागिया एवं मुसहर जाति के कृषको हेतु राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। अन्य श्रेणी के कृषको हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषको द्वारा देय होगा। जनपद में 3 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु यूपीनेडा के विकसित पोर्टल htpp://upnedakusumc1.in पर पूर्व में किये गये आवेदन/इच्छुक लाभार्थी कृषको द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन का चयन ’’ पहले आओं, पहले पाओ ’’ के आधार पर किया जायेगा। लाभार्थी कृषक के एक से अधिक मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के विद्युत कनेक्शन होने की स्थिति में जब तक कि समस्त पात्र आवेदनकर्ता योजना से आच्छादित नहीं हो जाते है, एक ही पम्प के सोलराइजेशन हेतु चयन किया जायेगा। निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त क्षमतावार संयंत्रों की अनुमोदित दरें, अनुदान एवं कृषक अंशदान भिन्न है। 10 एचपी क्षमता के पम्प पर 7.5 एचपी क्षमता के समतुल्य अनुदान अनुमन्य है। लाभार्थी कृषक द्वारा यूपीनेडा की बेबसाइट www.upneda.org.in विकसित पोर्टल htpp://upnedakusumc1.in के माध्यम से कृषक अंशदान ऑनलाइन जमा किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों के अंशदान जमा होने के उपरान्त यूपीनेडा की अनुमोदित/अनुबंधित फर्म द्वारा सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना आदि का कार्य 04 माह की अवधि के अन्तर्गत की जायेगी। जनपद मेें लाभार्थी कृषक द्वारा यूपीनेडा की उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से आवेदन /इच्छुक लाभार्थी कृषको द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ’’ 15 दिसम्बर, 2024 ’’ निर्धारित की गयी है।जनपद के इच्छुक लाभार्थी कृषक उपरोक्त योजना विवरण के अनुसार 15 दिसम्बर, 2024 से पूर्व पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का कष्ट करें और ’’ पहले आओं, पहले पाओ ’’ के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का लाभ उठायें। साथ ही और अधिक योजना की विस्तृत जानकारी हेतु परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा श्री आर0बी0 वर्मा, विकास भवन, सहारनुपर के दूरभाष नम्बर 9415609073 पर सम्पर्क करें।
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