01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा बनवाएं अपना वोट
सहारनपुर-जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 हेतु जनपद के राजनैतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से बैठक आहूत की गयी।
डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने कहा कि प्रत्येक अर्ह नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिये। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिये आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिये साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी अर्ह बालिका व महिला न छूटने पाए।अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि जनपद में संचालित विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे, इसके साथ ही 09, 10, 23 एवं 24 नवम्बर को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है। 24 दिसम्बर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा।उन्होंने निर्देश दिए कि सभी ईआरओ सुनिश्चित करें कि कोई भी बीएलओ अनुपस्थित न रहे। वर्तमान मतदाताओं को जागरूक करते हुए व व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए “मै हूँ ना” अभियान का संचालन किया जाए। जनपदवासियों को वोटर हेल्पलाईन एप के बारे में जानकारी देते हुए उन्हे अपने मोबाइल फोन में यह एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाएं एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाए। डॉ0 द्विवेदी ने बताया कि ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो या हो जायेंगे और उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं तथा वह भारत के नागरिक है और उस स्थान के सामान्य निवासी है, वह अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6 पासपोर्ट साईज फोटो, पते व उम्र सर्टिफिकेट सहित, नाम को सम्मिलित करने एवं हटाने के प्रस्ताव के लिए के लिए आक्षेप हेतु प्रारूप-7, नाम में संशोधन हेतु प्रारूप-8 में आवेदन आलेख्य प्रकाशन अवधि में संबंधित बीएलओ अथवा अपने मतदान केन्द्र पर पदाभिहित अधिकारी को दे सकते है। अपर जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य में निरंतर जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वह अपने स्तर से बूथ लेबिल एजेन्ट नियुक्त कर सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करादें। उन्होने कहा कि छूटे हुए पात्र एवं अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखें जिन मतदाताओं विशेषकर बालिकाओं की शादी के उपरान्त दूसरे स्थान पर वोट बन जाता है उनका नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराएं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अथवा अन्य स्थान पर प्रवास करने पर सत्यापन के उपरान्त ही उसका नाम सूची से हटाया जाए।बैठक में जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री महेन्द्र सैनी, सपा से श्री चौधरी अब्दुल गफूर, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राजकुमार पंवार सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट श्री गजेंद्र कुमार, उपजिलाधिकारी सदर अंकुर वर्मा, उपजिलाधिकारी बेहट मानवेंद्र सिंह, अपर उप जिलाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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