रेलवे पेंशनर्स समाज की मासिक मिलन बैठक की गई आयोजित
मासिक मिलन बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि वक्ता सी ए हिमांशु गुगनानी ने बताया कि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 24 है। जिनकी आय, आयकर योग्य सीमा से कम भी है, वे भी शून्य रिटर्न भरकर अवश्य जमा करे। बैंक से कर्ज लेते समय या किसी कर्ज लेने वाले को साक्षी देने के लिए पिछले 3 वर्ष की आयकर रिटर्न देखी जाती है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से लिए आयकर रिटर्न, आय प्रमाणपत्र का कार्य करती है। आयकर रिटर्न वीजा के लिए आवेदन करने में भी मददगार होती है। जिनका टीडीएस कटता है, उनको रिफंड लेने के लिए भी रिटर्न भरना आवश्यक है। ₹ 2.5 लाख से अधिक आय वाले को आयकर रिटर्न ना भरने पर ₹ 10000/- का जुर्माना है। ₹ 5 लाख तक की आय पर आयकर से छूट है । ₹ 5 लाख से अधिक आय होने पर वरिष्ठ नागरिकों को ₹ 3 लाख से ₹ 5 लाख तक 5% तथा ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक 20% आयकर लगता है। वेतन भोगियों को ₹ 50000 मानक कटौती का लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ सेक्शन 80 सी के अंतर्गत ₹ 1.5 लाख की बचत पर आय कर छूट का लाभ मिलता हैं। विशिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को ₹ 5 लाख तक की आय पर कोई आयकर नही लगता और ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक की आय पर 20% आयकर लगता है। विशिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न जमा ना कराने की छूट है। नई आयकर प्रणाली में ₹ 7 लाख तक की आय, आयकर मुक्त है। संस्थापक आर सी शर्मा, संरक्षक आर के धींगड़ा,अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महामंत्री एन एस चौहान द्वारा मुख्य अतिथि सी ए हिमांशु गुगनानी का स्कंध वस्त्र पहनाकर एवं संस्था पत्रिका भेंट कर सम्मान किया विशिष्ट उपस्थित- जगदीश प्रकाश शर्मा, स्वतंत्र भारद्वाज, मूलचंद रांगड़ा,देवेंद्र कुमार, अजीतसिंह राणा, जे एन शर्मा, अमरनाथ त्यागी, विजय तलवार, इकबाल अजीम, एच सी राम, समेत अन्य मौजूद रहे।
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