पॉश एक्ट के प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूकता वर्कशॉप का हुआ आयोजन
रिपोर्ट-अमान उल्ला खान
उक्त जागरूकता कार्यक्रम/वर्कशॉप का शुभारम्भ करते हुए श्री भूपेन्द्र प्रताप, मा0 पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किये गये प्राविधानों की जानकारी दी गयी तथा प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां 10 या अधिक कार्मिक तैनात हैं, वहां पर आन्तरिक परिवाद समिति तथा जिले स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में लोकल कमेटी के गठन की जानकारी देते हुए आन्तरिक परिवार समिति के सम्बन्ध में सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न, 2013 के तहत सभी राजकीय कार्यालयों व निजी क्षेत्र के उपक्रमों में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है। अभी तक जनपद के किसी कार्यालय से पोश एक्ट के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यशाला में जनपद के सभी राजकीय कार्यालयों व निजी क्षेत्र के उपक्रमों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष व सदस्यगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में श्री अमित कुमार, मुख्य लीगल कन्सलटेंट, अन्जेश कुमार लीगल कन्सलटेंट, श्री नन्दलाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहारनपुर, डॉ0 ओ0पी0 गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉ0 आर0 चन्द्रा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री लोकचन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय से श्रीमती नेहा शर्मा, जिला मिशन कोडिनेटर, हब फॉर वूमेन इम्पारमेन्ट, श्रीमती रूपा हरित व श्रीमती रोबिन सैनी, जैण्डर स्पेशलिस्ट, हब फॉर वूमेन इम्पारमेन्ट, श्रीमती रीना, श्रीमती सुषमा, सुश्री दीपा, श्रीमती एकता शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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