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आदर्श आचार संहिता का कडाई से अनुपालन हो - डॉ0 दिनेश चंद्र

आदर्श आचार संहिता का कडाई से अनुपालन हो - डॉ0 दिनेश चंद्र

रिपोर्ट-अमान उल्ला खान

सहारनपुर-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु आज कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में प्रेस स्वामियों के साथ बैठक की। उन्होने आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क एवं ख का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए।

इस संदर्भ में उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित अथवा प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए। तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए जहां यह उस राज्य की राजधानी से मुद्रित हुआ है। उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा किसी अन्य मामले में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह मुद्रित हुआ है। कोई भी मुद्रक जब तक प्रकाशक से उसकी अनन्यता के बारे में दो व्यक्तियों द्वारा उसे स्वयं जानते हों प्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक कोई पोस्टर या पुस्तिका नहीं छापेगा। मुद्रक उपर्युक्त समय में दस्तावेज की छपाई के पश्चात दस्तावेज की एक प्रति, अपनी घोषणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करेगा। उन्होने बताया कि जो व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपधारा 01 व 02 के उपबन्धों में किसी का उल्लंघन करेगा तो वह 06 माह का कारावास अथवा 2000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। बैठक में के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अर्चना द्विवेदी, मुख्य कोषाधिकारी श्री सूरज कुमार सहित प्रेस स्वामी उपस्थित रहे।

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