सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने उप श्रमायुक्त से प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना की ली जानकारी
रिपोर्ट-अमान उल्ला खान
उप श्रमायुक्त अनुपमा गुप्ता ने व्यापारियों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना छोटे व्यवसाय मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है। 60 वर्ष की आयु के बाद, यह छोटे व्यवसाय मालिकों, खुदरा व्यापारियों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को न्यूनतम रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी देता है। 3,000 प्रति माह. नामांकन के क्षण से 60 वर्ष की आयु तक, उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए योजना में मासिक योगदान देना होगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ग्राहकों के खातों में एक समान योगदान जोड़ेगी।उन्होंने बताया कि उक्त योजना के लिए ऑन लाईन प्रक्रिया है, जो व्यापारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ऑनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका विभाग व वहस्वयं व्यापारियों के सहयोग प्रदान करेगी तथा उनकी मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि ताया कि स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, योजना नामक एक सरकारी कार्यक्रम, जिसे प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएमएलवीएमवाई) कहा जाता है, व्यापारियों जैसे छोटे पैमाने के व्यापार मालिकों को बुढ़ापे के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। . इस योजना में छोटे स्तर के व्यापारी, खुदरा विक्रेता और व्यापारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना, जिसे व्यापारियों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, एक पेंशन कार्यक्रम है जो दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व-रोज़गार वाले लोगों को रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित आय प्रदान करता है। 3000. यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जो स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री स.सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला, सूरज ठक्कर, गुलशन अनेजा, मदन लाम्बा, सुधीर मिगलानी, नीरज जैन, सुदर्शन जुनेजा, संजय भसीन, अभिषेक सोढी, सुरेश सलूजा, महेश पाहवा, फरजान उल हक, मनोज बर्मन, पुनीत गुप्ता आदि शामिल रहे।
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